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अब फुटकर सवारी नहीं बैठा पाएंगे विक्रम

Dehradun. 31st March, 2023:  हाईकोर्ट से दून संभाग के विक्रम चालकों को फिलहाल बेशक राहत मिल गई हो, लेकिन परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि विक्रम संचालकों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट की शर्तों का पालन करना होगा। परमिट शर्तों के उल्लंघन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि विक्रम संचालक काउंटर बनाकर बुकिंग करें या परमिट में घोषित किए गए गैराज में विक्रम खड़ा कर बुकिंग के बाद सवारियां ले जाएं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट पार्किंग बनाकर भी विक्रम संचालक बुकिंग कर सकते हैं। परिवहन विभाग आईएसबीटी के पास थोड़ा स्थान विक्रमों को देने पर विचार कर रहा है। कहा कि परमिट शर्तों के उल्लंघन पर पांच हजार रुपये का चालान, परमिट सस्पेंड और निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

यह है मामला

जब दस साल पुराने विक्रमों को हटाकर उनकी जगह नए टाटा मैजिक लगाने का फैसला राज्य परिवहन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया। यह भी तय हुआ कि एक अप्रैल से विक्रम संचालक अपने कांट्रैक्ट कैरिज के परमिट की शर्तों का पालन करेंगे। जबकि, स्टेज कैरिज में मैजिक संचालक सवारी बिठाएंगे। एक अप्रैल से दस साल पुराने विक्रमों को चलन से बाहर किया जाना था। इसमें हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। इससे विक्रम संचालक राहत मिली, लेकिन फुटकर सवारी नहीं बिठा पाने की बाध्यता उनके लिए मुश्किल खड़ी करेगी।
courtesy: Amar Ujala

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