Agniveer Scheme: केंद्र सरकार (Central government) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सीमा सुरक्षा बल (BSF) की रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। इसके साथ ही अपर आयु सीमा मानदंडों में ढील दी गई है। हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि पूर्व अग्निवीर पहले या फिर बाद के बैच का हिस्सा हैं। गृह मंत्रालय (MHA) ने सीमा सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 141 की उप-धारा (2) के खंड (B) और (C) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुरुवार को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की।
शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम 2015, अर्थात् सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) (संशोधन) 2023 भर्ती में और संशोधन करने के लिए नियम बनाने की घोषणा की है.
सीमा सुरक्षा बल, जनरल ड्यूटी कैडर (अराजपत्रित) भर्ती नियम 2015 को 9 मार्च से प्रभावी करते हुए केंद्र सरकार ने घोषणा की कि कॉन्स्टेबल के पद से संबंधित भाग के खिलाफ ऊपरी आयु सीमा में छूट वाले नोट डाले जाएंगे। अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए पांच साल तक और पूर्व-अग्निवर्स के अन्य सभी बैचों के मामले में तीन साल तक छूट दी जा सकती है।





Leave a Reply