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घर में ज्यादा शराब रखने के लिए मिल सकेगा व्यक्तिगत बार लाइसेंस

Dehradun. 23rd March,2023:  घर में ज्यादा शराब रखने के लिए अब लाइसेंस लेना होगा। इसके लिए आबकारी विभाग व्यक्तिगत बार लाइसेंस देने की तैयारी में है। उसके बाद लाइसेंसधारक अपने घर में 60 लीटर अंग्रेजी शराब (व्हिस्की, इंपोर्टेड व भारतीय स्कॉच, बियर) रख सकेंगे। लाइसेंस फीस के तौर पर 12 हजार रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा। जबकि, इसके लिए आबकारी विभाग को 50 हजार रुपये की गारंटी भी देनी होगी।

अभी तक घर में शराब रखने और लाने-ले जाने के लिए 12 बोतल यानी नौ लीटर तक शराब ही निर्धारित है। लेकिन, इस बार आबकारी नीति में व्यक्तिगत बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। विभाग के अनुसार इस तरह से लोग अपनी पसंद की शराब घरों में ज्यादा मात्रा में रख सकेंगे। लाइसेंसधारक केवल सिविल में बिकने वाली शराब ही अपने घर में रख सकेगा। कैंटीन या अन्य प्रदेशों में बिकने वाली शराब मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस के लिए वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है, जो पांच साल से आईटीआर भर रहा हो। आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और इसे जिलाधिकारी स्वीकृत करेंगे।

शपथपत्र में ये बिंदु होंगे शामिल
– व्यक्तिगत बार परिसर में 21 वर्ष से कम आयु का युवक या युवती प्रवेश नहीं करेगा।
– परिसर में केवल सिविल में बिकने वाली शराब ही रखी होगी।
– भारत में निर्मित शराब और इंडियन स्कॉच नौ-नौ लीटर से ज्यादा नहीं होगी।
– इंपोर्टेड मदिरा 18 लीटर यानी दो पेटी ही रख सकते हैं।
– वाइन एक पेटी रखी जा सकती है।
– बियर 15.6 लीटर रख सकते हैं।

स्वाइप मशीन की रसीद नहीं दी तो लगेगा जुर्माना

कुछ समय पहले तक शराब के ठेकों पर केवल नकद ही शराब खरीदी जाती थी। अधिकतर ठेकों पर स्वाइप मशीन नहीं होती थी। लेकिन, दो साल पहले इसे हरेक के लिए अनिवार्य कर दिया था। बावजूद इसके कुछ ठेकों पर स्वाइप मशीन की रसीद ग्राहकों को नहीं दी जाती है। बहरहाल, इस बार आबकारी नीति में ऐसा करने वालों को जुर्माने की व्यवस्था की गई है। यदि रसीद नहीं दी तो 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
courtesy: Amar Ujala

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