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गैस की कालाबाजारी की तो होगी जेल

देहरादून। राजधानी में गहराते रसोई गैस संकट के बीच पूर्ति विभाग ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। पूर्ति विभाग पुलिस के सहयोग से जिले भर में विशेष छापेमारी अभियान चलाने जा रहा है। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि यदि कोई भी गैस की कालाबाजारी या घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल उपयोग करते पाया गया, तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल जाने तक का प्रावधान है। डीएसओ केके अग्रवाल ने बताया कि जो लोग कमर्शियल गैस की किल्लत का फायदा उठाकर कई होटल और रेस्टोरेंट संचालक घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग कर रहे हैं। इससे घरेलू उपभोक्ताओं का बैकलॉग और बढ़ रहा है। अब पूर्ति निरीक्षकों की टीमें पुलिस के साथ मिलकर रेस्टोरेंट्स, ढाबों और गोदामों की औचक चेकिंग करेंगी। यदि किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू सिलेंडर मिला, तो उसे तुरंत जब्त कर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषियों को 3 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही कालाबाजारी में संलिप्त पाई जाने वाली गैस एजेंसियों का लाइसेंस तुरंत निरस्त करने की सिफारिश की जाएगी।

 

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