Dehradun. 31st March, 2023: हाईकोर्ट से दून संभाग के विक्रम चालकों को फिलहाल बेशक राहत मिल गई हो, लेकिन परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया कि विक्रम संचालकों को कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के परमिट की शर्तों का पालन करना होगा। परमिट शर्तों के उल्लंघन पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि विक्रम संचालक काउंटर बनाकर बुकिंग करें या परमिट में घोषित किए गए गैराज में विक्रम खड़ा कर बुकिंग के बाद सवारियां ले जाएं। उन्होंने कहा कि प्राइवेट पार्किंग बनाकर भी विक्रम संचालक बुकिंग कर सकते हैं। परिवहन विभाग आईएसबीटी के पास थोड़ा स्थान विक्रमों को देने पर विचार कर रहा है। कहा कि परमिट शर्तों के उल्लंघन पर पांच हजार रुपये का चालान, परमिट सस्पेंड और निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
यह है मामला




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