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धोखाधड़ी से जमीन हड़पने में मुकदमे के आदेश

महिला की जमीन फर्जी तरीके से हड़पने के मामले में रुडकी के रामपुर रायघटी में एसडीएम ने कोतवाली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कुछ लोगों ने किसी अन्य महिला को फर्जी तरीके से भूमि का स्वामी दर्शाकर करीब 80 बीघा जमीन का बैनामा कराने की शिकायत की थी। लक्सर कोतवाली के रामपुर रायघटी गांव में अमृतसर के कचलेखा निवासी महिला रामप्यारी के नाम काफी जमीन है। ग्रामीणों के मुताबिक करीब 50 साल पहले रामप्यारी अंतिम बार जमीन की देखभाल करने उनके गांव में आई थी। उस समय भी रामप्यारी की उम्र तकरीबन 50 साल थी। उसके बाद से रामप्यारी का कोई अता-पता नहीं है। कैलाशचंद शर्मा, रामकुमार और महेश चौहान ने एसडीएम से मिलकर बताया कि महिला की लावारिस जमीन हड़पने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। एसडीएम पूरण सिंह राणा ने हल्का लेखपाल से मामले की जांच कराई तो पता चला कि पथरी थाने के फेरूपुर राम खेड़ा गांव के एक व्यक्ति ने वर्ष 2016 में किसी दूसरी महिला को रामप्यारी बताकर उसमें से करीब 35 बीघा जमीन अपने नाम करा ली है। पता चला कि हाल ही में एक अन्य व्यक्ति ने भी 45 बीघा जमीन किसी तीसरी महिला को रामप्यारी बताकर अपने नाम बैनामा कराया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद एसडीएम ने लक्सर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोतवाली हेमेंद्र सिंह नेगी का कहना है कि अभी मामला उनके संज्ञान में नहीं है। तहरीर मिलेगी तो मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

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