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चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

नैनीताल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस राकेश कुमार सिंह की कोर्ट ने गुरुवार को चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। घटनाक्रम के मुताबिक 1 अगस्त 2020 को उप निरीक्षक रोहताश सिंह ने टीम के साथ लालकुआं क्षेत्र में वाहन को चेकिंग के लिए रोका तो उसमें सवार दो लोग प्रकाश चंद्र पुत्र पूरन लाल निवासी सुल्तानपुरी गाजियाबाद के पास 4 किलो 900 ग्राम और पवन सिंह पुत्र बच्ची सिंह निवासी नवाडख़ेड़ा के पास से 5 किलो 200 ग्राम चरस बरामद हुई। गुरुवार को आरोपी प्रकाश चंद्र की जमानत अर्जी कोर्ट में पेश की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी पूजा साह ने चरस को वाणिज्यिक मात्रा में बताते हुए जमानत के विरोध के बाद कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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