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अपील के साथ लगने वाले आदेश भी अंग्रेजी में दाखिल करने होंगे

देहरादून। हाईकोर्ट में दायर मामलों में अपील के साथ लगने वाले आदेश भी अंग्रेजी में दाखिल करने होंगे। जो भी सहायक दस्तावेज हिंदी में होंगे, उनका अंग्रेजी में अनुवाद कर दाखिल करना होगा। नई व्यवस्था के दायरे में सभी रिट याचिका, अपील, काउंटर फाइल, पूरक हलफनामों के साथ लगने वाले आदेश आएंगे। राज्य के सभी सरकारी महकमों को इसका पालन करना होगा।
राज्य सरकार के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने सभी मंडलीय और जिलास्तरीय अधिकारियों को नई व्यवस्था की गाइड लाइन जारी कर दी। अपर निदेशक-बेसिक शिक्षा वीएस रावत ने इस बाबत सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
मालूम हो कुछ समय पहले हाईकोर्ट ने इस बाबत निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने सभी विभागों को इस बाबत गाइड लाइन जारी कर दी। सभी आदेशों को अंग्रेजी में अनुवाद कर मुहैया कराने के आदेश से शिक्षा विभाग कुछ असहज भी है। हालांकि, मामला कोर्ट से जुड़ा होने की वजह से अधिकारी खुलकर कह नहीं पा रहे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोर्ट में सबसे ज्यादा प्रकरण शिक्षा विभाग से संबंधित रहते हैं।शिक्षकों के सेवा संबंधी मामलों में यूपी के कार्यकाल के जीओ को भी आधार बनाया जाएगा। इनकी संख्या भी कम नहीं होती। ये सभी हिंदी में है। अब इन सभी का अंग्रेजी में अनुवाद भी कराना होगा। इससे प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी।