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सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विद्यालयों में जागरूकता शिविर, बच्चों को बताए कानूनी अधिकार

अल्मोड़ा। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के अध्यक्ष योगेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत मंगलवार को नगर के तीन विद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इस दौरान विद्यार्थियों को लैंगिक शोषण से बचाव, बाल अधिकारों, साइबर सुरक्षा और निःशुल्क कानूनी सहायता सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। अखिल भारतीय विद्यालय जागरूकता अभियान के अंतर्गत आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा, ग्रीन फील्ड पब्लिक स्कूल और विवेकानंद बालिका विद्या मंदिर जीवनधाम में आयोजित शिविरों में परिवार न्यायालय की न्यायाधीश अंजुश्री जुयाल ने विद्यार्थियों को लैंगिक शोषण और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम 2012 के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनामिका सिंह ने नालसा की बच्चों के लिए बाल-अनुकूल कानूनी सेवाएं योजना 2024 और पॉक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को यौन उत्पीड़न, बाल विवाह निषेध, बाल श्रम, बाल तस्करी, असुरक्षित स्पर्श, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और बच्चों को प्राप्त विभिन्न कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने ‘मेरा बचपन मेरा अधिकार’, ‘बोलो, बताओ, बचाओ’, ‘कानून जानो, बचपन बचाओ’ और ‘जागरूक बचपन-सशक्त भारत’ जैसे संदेशों के माध्यम से बच्चों को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। साथ ही किसी भी प्रकार के शोषण या असुरक्षित परिस्थिति में चुप न रहने और सहायता प्राप्त करने के लिए जागरूक किया। शिविर में विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी देने के साथ ही साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 के बारे में भी बताया गया। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद बच्चों को उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सुरक्षित बचपन अभियान से संबंधित जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए गए। शिविरों में रिटेनर अधिवक्ता, अधिकार मित्र सहित विद्यालयों के विद्यार्थी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

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