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दुकान के बाहर बैरिकेडिंग या रस्सी लगाना अनिवार्य

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुनिकीरेती ऋषिकेश क्षेत्र के सभी दुकानदारों को दो गज की दूरी बनाने के लिए दुकान के बाहर बैरिकेडिंग या रस्सी लगाना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने पर दुकानदार पर जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी।मुनिकीरेती क्षेत्र में कोरोना का कम्यूनिटी ट्रांसमिशन लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसको देखते हुए दुकानदार और ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मुनिकीरेती पुलिस ने क्षेत्र के सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर आवश्यक रूप से रस्सी या बैरिकेडिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। जिससे ग्राहक और दुकानदार के बीच कम से कम दो गज की दूरी बनी रहे और ग्राहक काउंटर को न छू सके। पुलिस के निर्देश का दुकानदारों ने अनुपालन शुरू कर दिया है। थाना मुनिकीरेती निरीक्षक आरके सकलानी ने बताया कि ऐसा नहीं करने पर संबंधित दुकानदार पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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