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एनजीटी के आदेश पर यमुना नदी में दो खनन लॉटों पर रोक, क्रशर भी बंद

देहरादून। यमुना नदी में दो लॉटों पर खनन करने पर रोक लग गई है। एनजीटी के आदेश के बाद जिला प्रशासन और खान विभाग ने खनन कार्य रुकवा दिया है। एक क्रशर के संचालन पर भी रोक लगी है।  देहरादून जिले में हिमाचल की सीमा पर यमुना नदी में गढ़वाल मंडल विकास निगम (जीएमवीएन) के तीन बड़े खनन लॉट संचालित हो रहे थे। एनजीटी ने एक शिकायत पर सुनवाई करते हुए 30 जनवरी को दो लॉट से उपखनिज के दोहन पर रोक लगाने के आदेश दिए। आदेश के बाद दोनों लॉटों पर खनन कार्य बंद हो गया है। एनजीटी के अगले आदेश तक रोक बनी रहेगी। जिला खान अधिकारी एश्वर्य शाह ने बताया कि एनजीटी ने लॉट संख्या 21/1 और 21/3 पर खनन कार्य रोकने के आदेश दिए हैं। वहीं एक स्टोन क्रशर के संचालन पर भी रोक लगी है। उन्होंने बताया कि जिले में यमुना, टोंस, आसन, जाखन नदियों के अलावा निजी नाम भूमि पर 17 खनन लॉट हैं। दो लॉटों पर रोक के बाद अब 15 लॉट का ही संचालन हो रहा है।
जिले में अब ये खनन लॉट खुले: जीएमवीएन के 12 में 10, वन विकास निगम के 2, निजी नाप भूमि के 3 समेत कुछ 15 लॉट खुले हैं।