Advertisement

खुली मिठाइयों पर 26 अक्तूबर से होगा प्रदेश में नया नियम लागू

देहरादून।  उत्तराखंड में अब मिठाई की दुकानों पर खुली मिठाइयों की निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट भी बतानी होगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। 26 अक्टूबर 2026 से दुकानों में बिक्री के लिए रखी खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट लिखना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। इससे मिठाई खरीदने वाले लोगों को उत्पाद की ताजगी और उसे इस्तेमाल करने की अवधि की जानकारी मिल सकेगी। अभी तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर निर्माण तिथि और उपयोग अवधि की जानकारी देना अनिवार्य था, लेकिन खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के लिए ऐसा स्पष्ट नियम नहीं था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *