– एसएसपी दून की दो टूक—अपराध किया तो जेल जाना तय
देहरादून। खुद को पत्रकार बताकर एक व्यक्ति को ब्लैकमेल करने और झूठी खबर प्रसारित करने की धमकी देकर अवैध वसूली करने के मामले में प्रेमनगर पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर शिकायतकर्ता से अलग-अलग तारीखों में करीब साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक की रकम वसूलने और पांच लाख रुपये की अतिरिक्त मांग करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, 25 अगस्त 2026 को ठाकुरपुर लक्ष्मीपुर, ईस्ट हॉप टाउन निवासी राकेश कुमार ने कोतवाली प्रेमनगर में तहरीर दी। उन्होंने बताया कि उनके परिचित प्रकाश चंद की करीब 250 गज जमीन पर छह दुकानों का निर्माण किया गया है। निर्माण के दौरान रजत सिंह नामक व्यक्ति ने स्वयं को पत्रकार बताते हुए धमकी दी कि वह दुकानों के गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन पर बने होने की झूठी खबर अपने चैनल पर प्रसारित कर देगा। आरोप है कि खबर प्रसारित न करने के एवज में रजत सिंह ने शिकायतकर्ता से रकम की मांग की। शिकायतकर्ता के मुताबिक, आरोपी ने अलग-अलग तारीखों में करीब ढाई लाख रुपये नकद और 97 हजार रुपये यूपीआई के माध्यम से लिए। इसके बाद आरोपी अपने दो अन्य साथियों के साथ लगातार फोन कर गाली-गलौच करने लगा और पांच लाख रुपये की मांग की।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि रकम नहीं देने पर आरोपियों द्वारा चैनल में झूठी खबरें प्रसारित करने के साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक, ब्लैकमेलिंग के जरिए अब तक साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक की धनराशि वसूले जाने की बात सामने आई है। तहरीर के आधार पर कोतवाली प्रेमनगर में मुकदमा अपराध संख्या 176/26 के तहत धारा 3(3), 308(2), 351(2), 352 और 61(2) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने नामजद आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाकर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। विवेचक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले से जुड़े अभिलेखीय और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाए। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी रजत सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया।
अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की तैयारी: पुलिस का कहना है कि मुकदमे में नामजद अन्य आरोपियों के विरुद्ध भी आवश्यक साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। साक्ष्यों के आधार पर ही उनके खिलाफ आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अनावश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।
गिरफ्तार आरोपी: रजत सिंह पुत्र ओमप्रकाश,उम्र 28 वर्ष, निवासी सहसपुर,ग्रामीण बैंक के पास,थाना सहसपुर, देहरादून ।
आरोपी का आपराधिक इतिहास : पुलिस के अनुसार रजत सिंह के खिलाफ कोतवाली विकासनगर में मुकदमा अपराध संख्या 51/26, धारा 238, 351(3), 61(2) और 69 बीएनएस के तहत भी मामला दर्ज है।
पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि पत्रकारिता की आड़ में किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।









Leave a Reply